कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: ब्लड बैंक में लापरवाही बरतने पर एमएलटी संतोष वाणिक निलंबित
जशपुरनगर | 06 अप्रैल 2026 जशपुर कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ एम.एल.टी. (MLT) श्री संतोष कुमार वाणिक को शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय करने में कोताही बरतने और वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप है।
वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का दुरुपयोग और अनुशासनहीनता
पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब जिला चिकित्सालय की ब्लड सेंटर प्रभारी डॉ. ममता सिंह ने 13 मार्च 2026 को श्री वाणिक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। 23 मार्च को श्री वाणिक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने न केवल रक्त प्रदाय की प्रक्रिया में लापरवाही बरती, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया।
जिम्मेदारियों से बचने और दोषारोपण का आरोप
निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी कर्मचारी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अन्य सहकर्मियों पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के नियम:
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मुख्यालय: निलंबन के दौरान श्री वाणिक का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बगीचा निर्धारित किया गया है।
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भत्ता: नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।














