श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 'शुष्क दिवस' घोषित, दुकानें व बार रहेंगे पूर्णतः बंद

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 'शुष्क दिवस' घोषित, दुकानें व बार रहेंगे पूर्णतः बंद

रायपुर: राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

लाइसेंसी प्रतिष्ठानों और बिक्री पर रहेगी पूर्ण रोक

जारी आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और भांग/भांगघोटा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। किसी भी स्टार होटल, गैर-मालिकाना क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

अवैध शराब और निजी भंडारण पर कड़ा पहरा

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान व्यक्तिगत अथवा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब का भंडारण करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

उड़नदस्ते और जांच दल तैनात

अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय को रोकने के लिए जिला, संभागीय और राज्य स्तर पर विशेष उड़नदस्ते एवं जांच दल गठित किए गए हैं। ये दल संभावित ठिकानों और संदिग्ध वाहनों की कड़ी जांच करेंगे।